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सिपाही भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला

 यूपी पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी ने युवाओं के हित में दिया फैसला, आयु सीमा में तीन साल की दी छूट 


 

{स्टेट हेड कोमल सिंह लक्ष्यसीमा पत्रिका}

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी (सिपाही) एवं समकक्ष 32,679 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रदेश के युवाओं का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय युवाओं की मेहनत और उनके सपनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के तहत लिया गया है। इस संबंध में 5 जनवरी 2026 को शासनादेश जारी किया गया, जो 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में लागू होगा।

बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती 2026 में अभ्यर्थियों की आयु सीमा को बढ़ाने की मांग नोटिफिकेशन जारी होते ही उठने लगी थी. इस मांग को विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी विधायकों ने भी उठाया था. जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मांग को उठाया था, उधर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। सरकार के इस फैसले को प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।


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