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कानपुर देहात: संस्कृति विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा वाद्ययंत्र



संवादाता कुलदीप कुमार 

कानपुर देहात: संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन  के निर्देशों की जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 द्वारा अवगत कराया गया कि लोक कलाकारों को ग्राम पंचायतों के समन्वय से वाद्ययंत्र कय के लिये अनुदान दिये जाने की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को एक-एक सेट वाद्ययंत्रों (हारमोनियम, ढोलक, झांज, मंजीरा, करताल अथवा घुंघरू इत्यादि) क्रय  कर संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा अनुदानित किया जायेगा। जनहित में लोक कलाकारों के हितार्थ एवं प्रोत्साहन के दृष्टिगत वाद्ययंत्रों के कय हेतु शत-प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा वहन की जायेगी।चयनित ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्रों का एक-एक सेट लखनऊ में आयोजित समारोह में ग्राम प्रधान अथवा ग्राम प्रधान द्वारा नामित प्रतिनिधि को प्रदान किया जायेगा। वाद्ययंत्रों के सेट पर संस्कृति विभाग, उ०प्र० का नाम अंकन होगा।

प्रथम चरण में मण्डलीय जनपदों से दस-दस (10) चयनित ग्राम पंचायतों तथा शेष समस्त जनपदों से पाँच-पाँच (05) ग्राम पंचायतें, जो सांस्कृतिक आयोजन प्रिय हों अथवा जहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों निरन्तर संचालित होती रहती हो।

भजन कीर्तन मण्डली / गुरू शिष्य परम्परा, स्थानीय लोकगीत /लोकनृत्य भजन, संस्कार गीत, नुक्कड़ नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यकमों का निरंतर संचालन /आयोजित करने वाली ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र अनुदान दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

 उ०प्र० के ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन हेतु चयनित 229 ग्रामों में से प्रथम चरण में दस चयनित ग्राम पंचायतों का चयन पर्यटन विभाग, उ००प्र० द्वारा किया जायेगा।वाद्ययंत्रों के रख-रखाव एवं मरम्मत का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का होगा।प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभा के सदस्यों / कलाकारों द्वारा मांगे जाने पर वाद्ययंत्र सांस्कृतिक आयोजनों हेतु उपलब्ध कराये जायेगें जिसका अंकन एक पृथक रजिस्टर में किया जायेगा।वाद्ययंत्रों का उपयोग उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक उन्नयन, सांस्कृतिक विरासत का रक्षण, पर्यटन संवर्धन, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ग्रामीण संस्कृति को अक्षुण्ण रखने तथा सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी योजनाओं के प्रचार-प्रसार इत्यादि हेतु भी किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा युवा पीढ़ी को स्थानीय कला संस्कृति कृत विधाओं को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों/कार्यकमों/प्रशिक्षणों को आयोजित कर बढ़ावा दिया जायेगा।

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